ये है मुंबई….संक्रमित मरीज के संपर्क में आएं तो हो जाएं क्वारंटाइन, वरना जेल

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Courtesy Reuters

मुंबई.मुंबई में कोरोना की लगातार बिगड़ रही स्थिति को देखते हुए प्रशासन अब और सख्त हुआ है जारी नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि होम क्वारेंटाइन और सील बिल्डिंग का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जा सकती है। आदेश जारी करते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने सख्त चेतावनी दी है कि होम क्वारंटाइन के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फिर उन्हें महामारी संबंधी रोग अधिनियम, 1897 के तहत अनिवार्य इंस्टीट्यूश्नल क्वारेंटाइन के लिए भेजने का फैसला लिया गया है। चेतावनी भी दी है कि कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के हाई रिस्क वाले कॉन्टेक्ट वाले लोग यदि होम क्वारेंटाइन नहीं होते हैं तो उनको मुंबई में छह महीने की कैद, या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है।

लोगों के कोरोना को लेकर लापरवाह होने और मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल का संचालन फिर शुरू किए जाने को कोरोना के मामले बढ़ने का कारण माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बृहन्नमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (BMC) की मेयर भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर एक्शन में आ गई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने खुद लोकल ट्रेन से सफर किया और उन लोगों को हिदायत भी दी जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। मेयर ने कहा कि मुंबई शहर फिर से लॉकडाउन के मोड में जाएगा, यह यहां के लोगों पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे। महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति को ‘अलार्मिंग’ (चेतावनीभरा) बताते हुए कहा था कि कोरोना मामलों में आए ताजा उछाल के बाद सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं।

गौरतलब है कि कोविड-19 के 79.69 प्रतिशत उपचाराधीन मामले पांच राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से हैं। मंत्रालय ने कहा, दो राज्यों केरल और महाराष्ट्र में देश के कुल उपचाराधीन मामलों के 69.41 प्रतिशत मामले हैं।

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