दिल्लीः राज्यसभा सांसद एवं पूर्व सीजेआई (CJI) यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को दो साल बाद यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्ति मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले को आज बंद कर दिया। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि केस को दो साल बीत चुके हैं और साजिश की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत कम रह गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था।
जस्टिस संजय किशन कौल की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले में एक साल नौ बाद बाद गुरुवार को इस मामले की सुनवाई शुरू की और पूर्व जस्टिस एके पटनायक की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया। जस्टिस पटनायक को साजिश की जांच करने का काम सौंपा गया था।
कोर्ट ने जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट में साजिश को स्वीकार करते हुए कहा कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता। इस मामले की अंतिम सुनवाई 25 अप्रैल 2019 को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर. फली नरीमन और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने की थी। उस समय कोर्ट ने इस मामले की जांच कराने का फैसला लिया था।
जस्टिस गगोई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली महिला 2018 में जस्टिस गोगोई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। महिला का दावा किया था कि बाद में उसे नौकरी से हटा दिया गया था। जस्टिस गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला ने अपने हलफनामे की कॉपी 22 जजों को भेजी थी। इसी आधार पर चार वेब पोर्टल्स ने चीफ जस्टिस के बारे में खबर प्रकाशित की।
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