कन्हैया कुमार समेत 9 को समन जारी, 15 मार्च को पेश होना होगा अदालत में

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नई दिल्ली. गत 9 फ़रवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने कन्हैया कुमार, उमर ख़ालिद और अनिर्बान के अलावा आक़िब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशीर भट और बशारत को अभियुक्त बनाया था और उन पर राजद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया था। कन्हैया कुमार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को राजद्रोह के मामले को लेकर 15 मार्च को तलब किया है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में तीन साल के इंतज़ार के बाद 14 जनवरी, 2019 को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल किया था। आरोप है कि साल 2016 में 9 फ़रवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ अज्ञात युवकों ने संसद पर हमले के दोषी अफ़ज़ल गुरू को मौत की सज़ा दिए जाने के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में कुछ युवाओं ने कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए थे। कन्हैया उस समय जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे।

कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के जज डॉ. पंकज शर्मा ने कहा कि पिछले साल 27 फरवरी को दिल्ली पुलिस के गृह विभाग ने चार्यशीट दायर करने की इजाजत दे दी थी। चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए सभी आरोपियों को 15 मार्च 2021 को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। इस प्रकरण में दायर आरोप पत्र में कुल 36 लोगों के नाम हैं, लेकिन बाक़ी के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कही गई है। आरोप पत्र के साथ कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेज और अन्य दस्तावेज़ों को बतौर सबूत पेश किया गया था।

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