सांकेतिक तस्वीर
यदि आप 16 फरवरी से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने की सोच रहें है हैं तो आपकी गाड़ी में फास्टैग (FASTag) का स्टीकर होना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डबल टोल टैक्स देना होगा. अब भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के 720 से अधिक टोल प्लाजा पर फास्टैग भुगतान का विकल्प अनिवार्य कर दिया गया है. अब आप अगर राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा को पार कर रहे हैं तो आपको अपनी कार के लिए FASTag की आवश्यकता अनिवार्य हो जाएगी. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. यदि आपके वाहन पर 15 फरवरी की आधी रात के बाद से फास्टैग नहीं होगा तो अब आपको दोगुना टोल टैक्स देना होगा. 15 फरवरी को रात 12 बजे से पहले ही आप नकद भुगतान कर टोल प्लाजा पार कर सकते हैं.
क्या है FASTag जो अब कर दिया गया है अनिवार्य
FASTag इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का एक तरीका है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है. रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग कर वाहन को बिना रुके ही टोल प्लाजा पार करने पर भुगतान हो जाता है. FASTag एक स्टिकर है जो आपकी कार के विंडशील्ड से अंदर से जुड़ा होता है. यह RFID बारकोड के माध्यम से आपके वाहन के पंजीकरण विवरण के साथ जुड़ा हुआ है. जैसे ही आपका वाहन गुजरता है तो आपके वाहन के लिए RFID कोड का पता लगाया जाता है. आपके प्रीपेड बैलेंस से टोल टैक्स कट जाता है. अब आपको बिना रुके ही काम हो जाएगा.
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