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बिहार में सड़क खोदकर बैनर, होडिंग लगाना मना है, दर्ज होगी एफआइआर - Prakhar Prahari
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बिहार में सड़क खोदकर बैनर, होडिंग लगाना मना है, दर्ज होगी एफआइआर

पटना. अभी बिहार में नौकरी और ठेके से जुड़े नए सरकारी फरमान की तपिश सड़कों पर दिखना बाकी ही है कि एक और नए फरमान से लोग हैरान हैं। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब अगर सड़क पर बांस बल्ला गाड़कर बैनर या होडिंग लगाया तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इतना ही नहीं, अगर सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे, वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा।

दरअसल, हाल ही में पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग व बैनर को लेकर प्रशासन की उच्चस्तरीय समीक्षा हुई थी। इसमें पाया गया कि पटना सहित तमाम जिलों में सड़कों पर अनधिकृत रूप से होर्डिंग, बैनर-पोस्टर लगाये जा रहे हैं। कई स्थानों पर तो ऐसे बैनर लगाए जाते हैं, जिससे रोड पर यातायात संकेतक और महत्वपूर्ण विभागीय जानकारी ही छिप जाती है। यह सीधा-सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। ये देख विभाग ने तय किया कि अनधिकृत रूप से लगे होर्डिंग बिना देर किए हटाए जाएं।

बता दें कि हाल ही में बिहार पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने एक आदेश में कहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम, इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित (चार्जशीट) किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, ठेके आदि नहीं मिल पाएंगें। पुलिस के इस आदेश पत्र पर बिहार में सियासत गर्म होती दिख ही रही है कि सरकार ने एक और प्रहार किया है।

पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी आदेश में कहा गया है कि इस नये निर्णय का अनुपालन का जिम्मा सभी कार्यपालक अभियंता को सौंपा सुनिश्चित करेंगे। जबकि, इस अभियान की निगरानी मुख्य अभियंता साप्ताहिक रूप से करेंगे। होर्डिंग हटाने के पहले संबंधित व्यक्ति व संस्थाओं को नोटिस भेजा जाएगा। अगर नोटिस मिलने के बाद भी होर्डिंग-बैनर नहीं हटाए गए तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

Delhi Desk

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