गत वर्ष यूपीएससी (UPSC) यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लास्ट अटेंप्ट करने वाले उम्मीदवारों को इस साल एक मौका और मिलेगा, बशर्ते की इस परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित उम्र सीमा समाप्त न हो गई हो। यूपीएससी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बातें कही।
आपको बता दें कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेस परीक्षा (CSE) में कोई भी कैंडिडेट अधिकतम चार बार ही शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में चौथी बार परीक्षा देना ही लास्ट अटेंप्ट कहलाता है। यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (CSE-2020) में लास्ट अटेंप्ट करने वाले उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर अतिरिक्त मौका देने की मांग की गई थी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सिविल सर्विस परीक्षा 2020 में लास्ट अटेंप्ट यानी आखिरी कोशिश करने वाले उम्मीदवारों को शर्तों के साथ एक बार मौका दिया जा सकता है। शर्त यह है कि ऐसे उम्मीदवार एज बार्ड न हों यानी वे परीक्षा में बैठने की उम्र पार न कर चुके हों। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, “लास्ट अटेंप्ट वाले उम्मीदवारों को यह छूट सिर्फ एक बार 2021 की परीक्षा के लिए दी जाएगी। इस फैसले को आधार बनाकर भविष्य में इस तरह की छूट के लिए दावेदारी नहीं की जा सकेगी।”
सुप्रीम कोर्ट ने गत सप्ताह सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और यूपीएससी से पूछा था कि कोरोना की वजह से परीक्षा से वंचित रह गए उम्मीदवारों को एक और मौका क्यों नहीं दिया जा सकता? साथ ही कोर्ट ने पूछा था कि पहले कितनी बार परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौके दिए गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने कहा था कि सरकार ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने के लिए राजी नहीं है।