CBSE
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से पांच दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 18 जनवरी से 10वीं और 12 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों को खोलने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। प्रदेश सरकार द्वारा बुधवार को जारी सर्कुलर के अनुसार सरकारी और निजी विद्यालय सिर्फ 10वीं और 12 के छात्रों को स्कूल बुला सकते हैं। हालांकि इसके लिए परिजनों की इजाजत जरूरी होगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया गया है जिसका पालन सभी विद्यालयों को करना होगा। सभी विद्यालयों को यह रिकॉर्ड रखना होगा कि कौन से बच्‍चे स्‍कूल आ रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अटेंडेंस के‍ लिए इस्‍तेमाल नहीं किया जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, विद्यालय में परिसर में कोरोना के लक्षण वाले किसी बच्‍चे/स्‍टॉफ को आने की इजाजत नहीं होगी। सभी विद्यालयों के प्रवेश द्वार गेट पर थर्मल स्‍क्रीनिंग अनिवार्य होगी। विद्याय के प्रवेश द्वार, क्‍लासरूम, लैब्‍स और पब्लिक यूटिलिटी वाली जगहों पर हैंड सैनिटाइजेशन का इंतजाम अनिवार्य है। साथ सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्‍कूल ही खुलेंगे। इसके अलावा, कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कोई भी शख्‍स स्‍कूल नहीं आ सकेगा। क्‍लासेज और लैब्‍स में इंतजाम इस तरह से करना होगा कि कोविड की गाइडलाइन टूटने न पाए। स्‍टॉफ को भी टाइम टेबल के हिसाब से बुलाया जा सकता है।

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