दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इससे इनकार कर दिया।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने हालांकि देवगन को दंडात्मक कार्रवाई से आठ जुलाई को दिया गया संरक्षण जारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने देवगन के खिलाफ दायर सभी प्राथमिकियों को एक साथ करने और उन्हें अजमेर स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि 15 जून को प्रसारित होने वाले प्राइम टाइम शो में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर देवगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सात प्राथमिकियां दायर की गई हैं।