दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कोरोना वायरस को लेकर सख्त और सावधानी बरने को कहा है। साथ ही राज्यों को अपने हिसाब से पाबंदिया लागू करने की छूट दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें राज्यों को कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू भी लागू करने की छूट दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू करने के लिए केंद्र की मंजूरी लेनी होगी। यह देशानिर्देश एक दिसंबर से प्रभावी होगा।
किस पर सख्ती और किसकों मिली छूट?
- कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा।
- जिला एडमिनिस्ट्रेशन को केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन कराना होगा।
- राज्य अपने यहां के हालात को देखते हुए खुद से पाबंदियां लगा सकते हैं।
- सभी जिलों में बनने वाले कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ भी शेयर करना होगा।
- सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना के लक्षण वालों की पहचान करेगी। प्रोटोकाल के हिसाब से टेस्टिंग कराई जाए।
- संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाए। उनकी पहचान कर ट्रैक किया जाए और क्वारैंटाइन किया जाए।
- संक्रमित व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू किया जाए। उसे होम आइसोलेशन में रखा जाए। जरूरत होने पर अस्पताल में भर्ती किया जाए।
- आईएलआई (ILI) और एसएआरआई (SARI) केसेस को सर्विलांस किया जाए और मोबाइल यूनिट उनके संपर्क में रहें।
- राज्य और यूनियन टेरिटरी को दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होथ।
- जिन शहरों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत है, वहां ऑफिस टाइमिंग में बदलाव और दूसरे जरूरी कदम उठाएं।
- सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जमावड़ों में अभी हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों के जमा होने की इजाजत है। खुले मैदानों में ये जगह के लिहाज तय किया जाएगा। हालांकि, राज्य सरकारें अपने हालातों के आधार पर इस संख्या को 100 या इससे भी कम कर सकती हैं।