Deprecated: The PSR-0 `Requests_...` class names in the Requests library are deprecated. Switch to the PSR-4 `WpOrg\Requests\...` class names at your earliest convenience. in /home1/prakhndx/public_html/wp-includes/class-requests.php on line 24
महीने में एफडीआई की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दें सभी डिजिटल मीडिया
Subscribe for notification

एक महीने में एफडीआई की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दें सभी डिजिटल मीडिया

संवाददाता

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः सभी संवाद समितियों सहित समाचार वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल समाचार माध्यमों को एक महीने के भीतर विदेशी  निवेश के बारे में सारी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय देनी पड़ेगी। सरकार ने 26 प्रतिशत एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश करने वाली सभी संवाद समितियों सहित समाचार वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल समाचार माध्यमों को एक महीने के भीतर इस संबंध में सारी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय को देने को कहा है।

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने 18 सितंबर 2019 को 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष पूंजी निवेश का फ़ैसला किया था। उस फैसले के तहत जिस  किसी भी डिजिटल समाचार माध्यम में 26 प्रतिशत विदेशी  पूंजी निवेश  हुआ है, वे अपनी कम्पनी की हर जानकारी सरकार को एक माह में दे। यदि  किसी डिजिटल समाचार कम्पनी में 26 प्रतिशत से अधिक पूंजी निवेश हुआ हो, तो वह भी सारी जानकारी दे ताकि उसे कम कर 26 प्रतिशत  किया जा सके।

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी  कंपनियां अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में भी सूचना दें तथा कंपनी के निदेशकों शेयरधारकों के नाम और पते भी भेजें। इसके अलावा डिजिटल समाचार माध्यम अपने प्रमोटरों के नाम पता भी भेजें और जो लोग इस डिजिटल समाचार की सेवा ले रहे उनके मालिकों का भी नाम पता दें। विज्ञप्ति के अनुसार यह समाचार कंपनियां अपने खाते का नंबर, ऑडिट रिपोर्ट तथा गैर ऑडिट रिपोर्ट में अपने मुनाफे एवं घाटे की जानकारी तथा बैलेंस शीट भी भेजें। विज्ञप्ति में भी कहा गया है कि अगर कोई डिजिटल समाचार माध्यम प्रत्यक्ष  विदेशी पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह केंद्र सरकार की अनुमति ले और इसके लिए वह डीपीईटी के विदेशी निवेश पोर्टल के जरिए यह अनुमति प्राप्त कर सकता है।
प्रत्येक डिजिटल समाचार माध्यम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ की नागरिकता के बारे में भी जानकारी दें और सभी विदेशी निवेशकों की दो माह के भीतर सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी और इसके लिए उसे दो माह पूर्व आवेदन करना होगा। उसके बाद ही उस विदेशी लोगों की कम्पनी में नियुक्ति हो सकेगी ।

General Desk

Recent Posts

गेहूं पर MSP 150 रुपये बढ़ी, दाम 2,425 रुपये क्विंटल, सरसों-तिलहन में 300 रुपये का इजाफा, चना, मसूर, जौ और कुसुम में भी हुई बढ़ोतरी

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुधवार…

3 days ago

दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई का तोहफा, सरकार ने की डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी, जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः केंद्र सरकार ने बुधवार को एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से…

3 days ago

उमर अब्दुल्ला बने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री, जानिए अब्दुल्ला परिवार की पूरी कहानी

श्रीनगरः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में निर्वाचित नई सरकार का गठन हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर…

3 days ago

पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान और चीन पर बरसे जयशंकर, सीमा पार आतंकवाद, संप्रभुता…जानें किन-किन मुद्दे पर पड़ोसी मुल्कों को लगाई फटकार

इस्लामाबाद: भारत के विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस जयशंकर ने बुधवार को पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्‍तान को कड़ा…

3 days ago

झारखंड में दो चरणों में होगा मतदान, 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः झारखंड विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। राज्य में विधानसभा की 81 सीटों पर…

4 days ago