संवाददाताः कपिल भारद्वाज
प्रखर प्रहरी
चंडीगढ़ः डिब्बे के साथ मिठाई तौल कर देने पर दुकानदारों को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की राशि पांच हजार से ज्यादा भी हो सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा में माप तौल विभाग ने मिठाई की दुकानों में छापेमारी करने की योजना बनाई है। विभागीय टीम फर्जी ग्राहक बन दुकान में जाकर जांच करेगी और कमी पाए जाने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही यदि कोई दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौल कर देता है, तो आप इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 18001802087 पर कर सकते हैं। इसके अलावा इस न, भी मिलावट कम वजन की भी शिकायत की जा सकती है।
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल माप-तौल से संबंधित विभाग के पास कोई शिकायत भी नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया कि काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है। यह खेल काफी समय से चलता आया है, लेकिन त्योहारों के समय में मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौले जाने की संभावना बढ़ जाती है। एक डिब्बे का वजन 50 से 100 ग्राम होता है। इस तरह से दुकानदार ग्राहकों को इतनी ही मिठाई कम देते हैं। माप-तौल विभाग के अधिकारी दीपक ने बताया कि मिठाइयों के साथ डिब्बों का वजन नहीं तौला जाना चाहिए। यदि कोई कम तौलता है तो उसकी शिकायत ddconumerhelpline.hry@gmail.com मेल करके भी शिकायत की जा सकती है।