संवाददाता
प्रखर प्रहरी
मुंबईः रिपब्लिक ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को शनिवार को भी जमानत नहीं मिली। उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अर्नब की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज लगभग छह घंटे तक सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने अर्नब की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया।
अदालत ने अर्नब की जमानत पर अपना फैसला सुनाने की कोई तारीख तय नहीं की है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि जल्द फैसला सुनाएंगे। हालांकि कोर्ट ने अर्नब को यह छूट दी है कि कि वे चाहें तो निचली अदालत में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि यदि अर्नब याचिका दायर करते हैं, तो वह चाल दिन में अपना फैसला दें।
अर्नब ने पुलिस पर जूते से मारने का आरोप लगाया है। अर्नब के वकील ने हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री पेटीशन फाइल की, जिसमें अर्नब ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें जूते से मारा। अर्नब ने अपने हाथ में 6 इंच गहरा घाव होने, रीढ़ की हड्डी और नस में चोट होने का दावा भी किया है। अर्नब पर मुंबई के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप है। मुंबई पुलिस ने इसी मामले में अर्नब को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। वह 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।
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