संवाददाता

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारक अब साल में  कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में भेज सकते हैं। मध्य दिल्ली -ईपीएफओ कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आलोक यादव ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवंबर और दिसंबर में पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की भीड़ को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि पेंशनधारकों को  प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर महीने अपना जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ कार्यालय या बैंक में जमा कराना होता है।

यादव ने बताया कि प्रमाण पत्र की अवधि जमा कराने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। यदि किसी पेंशन धारक में एक जनवरी को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया था तो यह अगले वर्ष इसी तिथि तक मान्य होगा। नए प्रावधान के अनुसार पेंशन धारक वर्ष में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि देशभर में तीन लाख से ज्यादा सामान्य सेवा केंद्रों-सीएससी को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ईपीएफओ पेंशन धारक अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र से इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यह सेवा बैंकों में भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिन पेंशन धारकों को वर्ष 2020 में पी पी ओ जारी किया गया है , उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

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