संवाददाता

प्रखर प्रहरी

मुंबईः अगर आप मुंबई में रहते हैं और मास्क नहीं पहते हैं, तो सावधान हो जाइए। बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। बीएमसी ने कहा है कि अब मास्क पहने बिना पकड़े जाने को सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ सकती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को 200 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यहां पर महामारी कानून लागू कर मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है।

निगम अधिकारियों ने मुंबई के अंधेरी पश्चिम, जुहू और वर्सोवा इलाके में मास्क न पहनने वालों से एक घंटे तक सड़कों पर झाड़ू लगवाई। सरकार ने जीआरपी को लोकल ट्रेन और स्टेशनों पर मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन के निदेशक अभय यावलकर ने इस संबंध में जीारपी आयुक्त रवींद्र शेनगांवकर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जीआरपी को नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दी जाती है। यह बढ़ते हुए कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी है।

देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 5,902 नये मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या 16.16 लाख हो गई। वहीं इस दौरान सक्रिय मामलों में 2,137 की कमी आने से इनकी संख्या घटकर 1.28 लाख पर आ गयी है, जबकि इस दौरान 156 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 43,710 हो गयी है। वहीं इस दौरान 7,883 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे इस महामारी से निजात पाने वाले लोगों की संख्या 14.95 लाख हो गयी है। मुंबई में कोरोनावायरस के 2 लाख 55 हजार 360 केस सामने आए हैं। यहां संक्रमण से 10 हजार 229 लोगों की जान गई।

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