दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः कोरोना संक्रमण के कारण नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों को एक और मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को ऐसे छात्रों को दोबारा मौका देने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय बेंच ने नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ऐसे छात्रों के लिए 14 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित करने तथा 16 अक्टूबर को परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। बेंच ने यह आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की हामी के बाद आया। इस बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रमासुब्रमण्यम भी शामिल थे।
आपको बता दें कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को देशभर में 3,843 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आधिकारिक डेटा के अनुसार इस साल नीट की परीक्षा में करीब 90 फीसदी छात्र शामिल हुए थे। इस साल नीट परीक्षा के लिए 15.97 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया था।
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