संवाददाता

प्रखर प्रहरी

रांचीः आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के चाईबासा मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी वह जेल में ही रहेंगे। लालू को चारा घोटाले के तीन मामलों में अलग-अलग सजा हुई थी। इनमें से दो मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक मामले में अभी तक जमानत नहीां मिली है, इस वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

आपको बता दें कि लालू को चारा के नाम पर चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामलों में सजा हुई थी। उन्हें देवघर केस में 2019 में ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन दुमका केस में जमानत नहीं मिली है।

लालू को कब, कितनी, किस मामले में सुनाई गई सजा

  • 23 दिसम्बर 2017 को देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए अवैध तरीके से निकालने के मामले में साढ़े तीन साल की कैद ।
  • 24 मार्च 2018 को दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध तरीके से निकालने के मामले में दो अलग-अलग धाराओं में लालू को सात-सात  साल की कैद तथा 60 लाख जुर्माना ।
  • 03 अक्टूबर 2013 में चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए निकालने के मामले में पांच-पांच साल की कैद।

लालू 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं
23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिये जाने के बाद से ही लालू प्रसाद यादव जेल में हैं। 17 मार्च 2018 को तबीयत बिगड़ने पर पहले रिम्स, फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। इलाज के लिए कोर्ट ने 11 मई 2018 को उन्हें छह हफ्ते की जमानत मिली थी, जिसे  बढ़ाकर 14 अगस्त, फिर 27 अगस्त तक 2018 कर दिया गया। कोर्ट ने 30 अगस्त 2018 को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से वे रांची के रिम्स में भर्ती हैं।

डायरेक्टर के बंगले में रहकर लालू करा रहे हैं इलाज

लालू यादव रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें पिछले दिनों रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। लालू को शुगर के साथ-साथ लगभग 11 अन्य बीमारियां हैं।

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