बिजनेस डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः अब खुली मिठाई बेचने वाले दुकानदारों और हलवाइयों को यह बताना पड़ेगा कि मिठाइया उपयोग किसी डेट तक किया जा सकेगा। यानी ग्राहक किस तिथि के बाद मिठाई का उपयोग योग्य नहीं रह जाएगी। यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी। यानी एक अक्टूबर से दुकानदारों और हलवाइयों को ‘बेस्ट बिफोर’ की तारीख सार्वजनिक करनी होगी यानी यह बताना होगा कि उसका इस्तेमाल कब तक सुरक्षित है।
एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 25 सितंबर को एक आदेश जारी कर इसके लिए एक अक्टूबर की तारीख तय की है। आपको बता दें कि यह आदेश इस साल की शुरुआत में ही लागू होना था, लेकिन कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर इसे दो बार टालना पड़ा था।
एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है हर मिठाई में इस्तेमाल होने वाले सामान और बनाने की विधि के आधार पर यह तय करना होगा कि उसकी ‘बेस्ट बिफोर’ की तारीख क्या होगी? यह तारीख मिठाई के बर्तन के पास लिखकर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वैच्छिक आधार पर दुकानदार को मिठाई के बनने की तारीख भी सार्वजनिक करने की सलाह दी गई है।
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारत विकास परिषद का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन पंजाब के…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्ली : दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने…
दिल्लीः उत्तरी भारत में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर…
कुवैत सिटीः दो दिवसीय कुवैत दौरे पर यहां आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर…