बिजनेस डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः अब खुली मिठाई बेचने वाले दुकानदारों और हलवाइयों को यह बताना पड़ेगा कि मिठाइया उपयोग किसी डेट तक किया जा सकेगा। यानी ग्राहक किस तिथि के बाद मिठाई का उपयोग योग्य नहीं रह जाएगी। यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी। यानी एक अक्टूबर से दुकानदारों और हलवाइयों को ‘बेस्ट बिफोर’ की तारीख सार्वजनिक करनी होगी यानी यह बताना होगा कि उसका इस्तेमाल कब तक सुरक्षित है।
एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 25 सितंबर को एक आदेश जारी कर इसके लिए एक अक्टूबर की तारीख तय की है। आपको बता दें कि यह आदेश इस साल की शुरुआत में ही लागू होना था, लेकिन कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर इसे दो बार टालना पड़ा था।
एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है हर मिठाई में इस्तेमाल होने वाले सामान और बनाने की विधि के आधार पर यह तय करना होगा कि उसकी ‘बेस्ट बिफोर’ की तारीख क्या होगी? यह तारीख मिठाई के बर्तन के पास लिखकर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वैच्छिक आधार पर दुकानदार को मिठाई के बनने की तारीख भी सार्वजनिक करने की सलाह दी गई है।