संवाददाता
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय विमान के अंदर फोटोग्राफी पर रोक लगा दी है। डीजीसीए ने अपने अनोखे आदेश में कहा है कि विमान में बिना अनुमति किसी ने भी फोटोग्राफी की तो उस मार्ग पर दो सप्ताह के लिए संबंधित एयरलाइन की उड़ान पर पाबंदी लगा दी जाएगी। डीजीसीए ती ओर से 12 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि विमान अधिनियम 1937 के अनुसार सरकारी हवाई अड्डों पर या विमान के अंदर बिना अनुमति फोटोग्राफी पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद यह देखा गया है कि विमान सेवा कंपनियाँ इस नियम को लागू कराने में विफल रही हैं। यह सुरक्षा के सर्वोच्च मानकों के साथ समझौता करना है।
डीजीसीए ने कहा, “यह तय किया गया है कि अब से यदि किसी नियमित यात्री उड़ान में इस नियम का उल्लंघन होता है तो उस मार्ग विशेष तौर पर विमान सेवा कंपनी का शिड्यूल दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जायेगा।”
आपको बता दें कि विमान सेवा कंपनी इंडिगो की एक उड़ान में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की तस्वीर लेने के लिए मीडियाकर्मियों द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों के उल्लंघन का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद डीजीसीए ने यह आदेश जारी किया है। कंगना गत 09 सितंबर को इंडिगो की उड़ान से चंडीगढ़ से मुंबई आई थीं। नियामक ने इंडिगो से भी इस घटना के बारे में रिपोर्ट तलब की थी।
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