दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने से संबंधित याचिका 27 अगस्त को खारीज कर दी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यदि जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो अराजकता फैलेगी। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने पांच लोगों के साथ मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत मांगी थी।
कोर्ट ने कहा कि यदि हम जुलूस निकालने की इजाजत देंगे, तो इससे आराजकता फैलेगी और फिर कोरोना फैलाने के नाम पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहा कि वह ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिससे लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप पूरे देश के लिए इजाजत मांग रहे हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा एक खास जगह पर होती है, जहां रथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यदि किसी एक जगह की बात होती तो हम खतरे का आकलन कर आदेश दे सकते थे।
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