दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और जेईई यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका ठुकरा दी है।
जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस बीआरगवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने आज यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोका नहीं जा सकता। जस्टिस मिश्रा ने कहा, “क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाये? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाये?” बेंच ने कहा किउसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया है कि जेईई और नीट परीक्षाएं समुचित सावधानियों के साथ आयोजित की जायेंगी।
आपको बता दें कि ग्यारह राज्यों के 11 छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जेईई मेन और नीट परीक्षाएं स्थगित करने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया था। ये दोनों परीक्षाएं सितंबर में प्रस्तावित हैं।
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