दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः 31 अगस्त तक स्कूल-कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा हॉल, तरणताल तथा बार बंद रहेंगे, जबकि योग संस्थान तथा जिम को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति मिल गई है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए 29 जुलाई को दिशा-निर्देश जारी कर दिये। नये दिशा-निर्देश के तहत रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है।
मंत्रालय के अनुसार ये दिशा-निर्देश एक अगस्त से प्रभावी होंगे और 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। नये दिशा-निर्देश में बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाये जा सकेंगे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेस्टिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। विभिन्न राज्यों और किसी भी राज्य में लोगों अथवा सामान की आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति अथवा ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन तथा बड़े पैमाने पर लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लाॅकडाउन के प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर कड़ा पेरीमीटर नियंत्रण लागू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन मे सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन की जानकारी संबंधित जिलाधिकारियों और सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों की वेबसाइटों पर साझा की जाएगी।
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