संवादादाता
प्रखर प्रहरी
जयपुरः राजस्थान के सियासी घमासान में हर दिन नये मोड आ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज सचिन पायलट गुट को राहत देते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी की नोटिस पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। लेकिन कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत फैसला करने का अधिकार अध्यक्ष पर छोड़ा है। हाई कोर्ट ने पायलट ग्रुप को राहत देते हुए इस मामले में केंद्र सरकार भी पक्षकार बनाने की उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है।
आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पीआर मीणा, सुरेश मोदी, भंवर लाल शर्मा, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह और गजेंद्र शक्तावत को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ अयोग्ता की कार्रवाई क्यों न की जाए। डॉ. जोशी की इस नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने होई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सबकी निगाहे सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। डॉ. जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
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