दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनावों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलट से मतदान करने की सुविधा नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग ने संसानों की कमी के कारण बिहार विधानसभा चुनावों में 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा नहीं देने का फैसला लिया है।
आयोग ने 18 जुलाई की एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोविड-19 को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह निर्देश दिया था कि 65 वर्ष से अधिक आयु लोग, बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर में ही रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा दी थी। विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर विधि मंत्रालय ने 19 जून को इसे अधिसूचित भी किया था।
इसके बाद चुनाव आयोग ने बिहार के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की तैयारियों की लगातार निगरानी की। हर मतदान केंद्र पर 1000 मतदाताओं को ही वोट देने का फैसला किया। बूढ़े और अस्वस्थ मतदाताओं को देखते हुए राज्य सरकार 34,000 अधिक मतदान केंद्र बनाई जा रही है, जो पहले के मतदान केंद्रों से 45 प्रतिशत अधिक है। इससे राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 1,06,000 हो जाएगी। इस काम में 1,80,000 अधिक मतदान कर्मियों और अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चुनौतियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलट की सुविधा नहीं दी जाएगी, लेकिन 80 वर्ष से अधिक उम्र और विकलांग मतदाताओं के लिए यह सुविधा रहेगी।