दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः प्राण घातक महामारी से जूझ रही देश की आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार लगतार कदम उठा रही है। इस सिलसिले में सरकार ने आज अनलॉक- 2 से संबंधित नये दिशानिर्देश जारी किये। नये दिशा-निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक सख्ती से लागू रखने का निर्णय लिया गया है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज देर रात जारी दिशा निर्देश एक जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होंगे। नये दिशा-निर्देश में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले की तुलना में अधिक गतिविधियों को चालू करने की अनुमति दी गयी है, लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थानों को अभी बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा सामाजिक , राजनैतिक , खेल , मनोरंजन , शैक्षणिक, धार्मिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाले अन्य कार्यकमों पर भी रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी। साथ ही स्कूल , कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। हालांकि केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इन्हें सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। नये दिशा-निर्देश में रात्रि कर्फ्यू में भी ढील दी गयी है। अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
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