दिल्ली डेस्क

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः राजद्रोह मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को आज अदालत से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इस सिलसिले में केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एमएम शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच दुआ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किये और दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। इस दौरान पुलिस जांच पर रोक लगाने के दुआ का अनुरोध ठुकराते हुए जस्टिस ललित ने कहा कि हिमाचल पुलिस की जांच जारी रहेगी। पुलिस चाहे तो याचिकाकर्ता के घर जाकर भी पूछताछ कर सकती है। इसके लिए पुलिस 24 घंटे पहले नोटिस देगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

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