दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी और कोरोना महामारी से मरने वालों के शवों के बेतरतीब प्रबंधन को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इससिलसिले में दिल्ली और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली के एलएनजेपी यानी लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल की बदहाली पर अस्पताल प्रशासन को अलग से नोटिस जारी किया।
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने आज कोरोना ममारी से संक्रमित मरीजों का उचित तरीके से इलाज न किये जाने और इसके कारण मृत व्यक्तियों के शव के बेतरतीब प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना की जांच में आई गिरावट पर भी चिंता जताई और कहा कि राजधानी में पहले की तुलना में कम जांच हो रही है, जबकि संक्रमण दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। जस्टिस भूषण ने कहा कहा कि हमें मीडिया रिपोर्ट में मरीजों की दुर्दशा की जानकारी मिली है। मरीजों को शवों के साथ रहना पड़ रहा है।
कोर्ट ने शवों की बदइंतजामी को लेकर कहा कि केंद्र ने 15 मार्च को शवों के इंतजामात को लेकर दिशनिर्देश जारी किया हुआ है, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु को नोटिस जारी किये। इस मामले की सुनवाई 17 जून को होगी।
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