जनरल डेस्क

प्रखर प्रहरी

दिल्लीः देश में आर्थिक गतिविधियों और सामान्य जीवन को रफ्तार देने की शुरआत हो रही है। यानी देश आज से अनलॉक हो रहा है। देशव्यापी लॉकडउन में तीन चरणों में छूट दी जा रही है, जिसका पहर चरण आज से शुरू हो रहा है। लेकिन कोरोना कंटेनमेंट जोने में फिलहाल कोई छूट नहीं जा रही है। साथ ही बड़े समारोहों पर अभी भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

आइए जानते हैं कि आज से किन-किन चीजों में दी जा रही हैं छूटः-

  1. मॉल खुलेंगे, लेकिन  सबको सोशल डिस्‍टेंसिंग का ध्‍यान रखना होगा। मॉल्‍स के भीतर निशान बनाए गए हैं ताकि जरूरी दूरी मेंटेन हो सके। सेनिटाइजर डिस्‍पेंसर्स भी लगे होंगे
  2. महाराष्‍ट्र और गोवा को छोड़कर, देशभर में धर्मस्‍थल खुल गए हैं। सोशल डिस्‍टेंसिंग का ध्‍यान रखना होगा।
  3. एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया  की संरक्षित 820 ऐतिहासिक इमारतें खुलेंगी। ये वे इमारतें हैं जिनके भीतर धर्मस्‍थल हैं।
  4. दोस्‍तों, रिश्‍तेदारों के साथ रेस्‍तरां में बैठकर खा सकेंगे।  रेस्‍तरां डाइन-इन के लिए खुल रहे
    हैं।
  5. नाइट कर्फ्यू को छोड़कर बाहर जाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं।
  6. एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य जाने के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं लेनी होगी।
  7. बाइक पर दो लोग सवार हो सकते हैं। कार में भी सिर्फ दो लोग बैठने की बाध्‍यता भी खत्‍म।
  8. ऑफिसेज खोलने की परमिशन लॉकडाउन में भी थी लेकिन अब उन्‍हें फुल स्‍ट्रेन्‍थ से काम करने की इजाजतस लेकिन सोशल डिस्‍टेंसिंग और कोरोना संक्रमण से बचाव के सारे उपाय ऑफिस में होने चाहिए।
  9. देश के साप्‍ताहिक बाजार अब खुल सकेंगी। अबतक लोकल अथॉरिटीज के हिसाब से मार्केट्स की टाइमिंग तय हो रही थी। हालांकि अंतिम फैसला अब भी डीएम के हाथ में ही होगा।

 अनलॉक से जुड़ीं महत्वपूर्ण बातें-

 प्रथमः- केंटेनमेंट जोन 30 जून तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। 12 राज्यों के 30 शहरों में हैं केंटेनमेंट जोन।

द्वितीयः- आठ जून के बाद आठ जून के बाद तीन चरण में अनलॉक करने की तैयारी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एसपीओ यानी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना है।

तृतीयः-देशभर में रात के समय में कर्फ्यू लागू रहेगा। यानी रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कहीं
भी आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।

कब क्या खुलेगा और किन शर्तों के साथ?

पहला चरणः- आठ जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तराओं, आतिथ्य केन्द्रों  और शापिंग मॉल को  खोलने की अनुमति दी गयी है।

शर्तः- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन गतिविधियों के लिए जल्द ही एसओपी जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।
दूसरा चरणः- राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद स्कूल, कॉलेज , शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान आदि खोले जायेंगे।

शर्तः-राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश संस्थानों, अभिभावकों और अन्य पक्षधारकों के साथ भी सलाह करेंगे। इसके आधार पर जुलाई में इन संस्थानों को खोलने के बारे में निर्णय में लिया जायेगा। इसके बारे में भी सभी संबंधित पक्षों और एजेन्सियों के साथ मिलकर एसओपी जारी की जायेगी।
तीसरा चरणः- स्थिति के व्यापक आकलन के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों , मेट्रो रेल, सिनेमा
हॉल
, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली
हॉल और इसी तरह की अन्य जगहों को खोलने के बारे में निर्णय लिया जायेगा। सामाजिक
,
राजनैतिक, खेल, मनोरंजन,शैक्षणिक,  संस्कृति, धार्मिक समारोह और भीड वाली सभाओं के आयोजन के बारे में भी निर्णय स्थिति के आकलन के बाद ही लिया जायेगा।

 

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