दिल्ली डेस्क
प्रखर प्रहरी
दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर आने वाले खर्च की अधिकतम सीमा तय करने को लेक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने पांच जून को अभिषेक गोयनका की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक सप्ताह में इस बारे में सरकार से निर्देश लेकर आने को कहा। याचिकाकर्ता ने अपनी निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के इलाज खर्च की ऊपरी सीमा तय करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की है।