संवाददाताः कपिल भारद्वाज
चण्डीगढः हरियाणा सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तकलाॅकडाउन बढाने का निर्णय लिया हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का भी निर्णय लिया है।
यह निर्णय आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया। बैठक में फैसला हुआ कि राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा-144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन आवश्यक गतिविधियों को इससे अलग रखा जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अंतरराज्यीय तथा अंतरजिला में लोगों तथा माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राज्य में प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले बाजार का आकलन करके पाबंदी लगा सकते हैं।
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