संवाददाताः कपिल भारद्वाज
30 जून तक महेंद्रगढ़ जिला में धारा 144 लागू
जिलाधीश जगदीश शर्मा ने जारी किए आदेश
आवश्यक कार्य को छोड़कर रात नौ से सुबह पांच बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी
नारनौलः वैश्विक महामारी के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉडकाउन से अब देश अनलॉक की ओर कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार देश तीन चरणों में अनलॉक होगा। हालांकि इस दौरान भी कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। इसी कड़ी में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में अब 30 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। कोई भी नागरिक आवश्यक काम को छोड़कर रात नौ से सुबह पांच तक बाहर नहीं निकलेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
जिलाधीश जगदीश शर्मा द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इस एक माह के दौरान अलग-अलग फेज में विभिन्न एक्टिविटी को मंजूरी दी जाएगी। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला में अब 30 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा कंटेनटमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, बीमारियों से पीड़ितों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे चिकित्सीय कारणों को छोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने बताया कि 30 जून तक कोई भी संगठन पांच या इससे अधिक लोगों को एकत्रित नहीं करेगा। इन आदेशों की पालना कराने के लिए इंसीडेंट कमांडर अपने अपने क्षेत्र में दौरा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में कहीं भी धारा 144 का उल्लंघन न हो। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269 और 270 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
थूकने पर जुर्माने तथा सजा का प्रावधान
- सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा शराब आदि के सेवन पर रोक रहेगी।
- बिना मास्क लगाए बाहर निकलने तथा थूकने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान।
- सभी दुकानदारों को अपने यहां सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था करनी होगी।
- ग्राहकों को दूरी बनाए रखनी होगी।
- दुकानदार भी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक बार में उसकी दुकान पर पांच से अधिक ग्राहक न हों।
- लापरवाही पाये जाने पर होगी सख्त कार्रवाई।
- लोगों को एक- दूसरे से दो गज की दूरी रखना होगा।