चेन्नईः मद्रास हाई कोर्ट ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के भतीजे जे. दीपक और भतीजी जे. दीपा को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर किया है। अब ये दोनों उनकी सभी संपत्तियों के कानूनी रूप से हकदार हैं।।
कोर्ट ने 27 मई को इस मामले की सुनवाई के बाद कहा कि जयललिता के निवास पोएस गॉर्डन के सिर्फ एक हिस्से को ही स्मारक बनाया जा सकता है। कोर्ट ने पोएस गॉर्डन को मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यालय सह निवास के रूप में प्रयोग करने का भी सुझाव दिया।
जस्टिस एन कृपाकरण तथा जस्टिस अब्दुल कुद्दोस की बेंच ने दीपा और दीपक की ओर से चाची जयललिता की संपत्ति का प्रशासनिक अधिकार देने की अर्जी भी मंजूर कर ली और यललिता की संपत्ति के प्रशासनिक संचालन के लिए उन्हें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सौंप दिया।
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