चेन्नईः मद्रास हाई कोर्ट ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के भतीजे जे. दीपक और भतीजी जे. दीपा को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर किया है। अब ये दोनों उनकी सभी संपत्तियों के कानूनी रूप से हकदार हैं।।
कोर्ट ने 27 मई को इस मामले की सुनवाई के बाद कहा कि जयललिता के निवास पोएस गॉर्डन के सिर्फ एक हिस्से को ही स्मारक बनाया जा सकता है। कोर्ट ने पोएस गॉर्डन को मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यालय सह निवास के रूप में प्रयोग करने का भी सुझाव दिया।
जस्टिस एन कृपाकरण तथा जस्टिस अब्दुल कुद्दोस की बेंच ने दीपा और दीपक की ओर से चाची जयललिता की संपत्ति का प्रशासनिक अधिकार देने की अर्जी भी मंजूर कर ली और यललिता की संपत्ति के प्रशासनिक संचालन के लिए उन्हें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सौंप दिया।
ग्वालियरः भारत ने बांग्लादेश को पहले टी-20 में सात विकेट से पराजित कर दिया। ग्वालियर के माधवराव सिंधिया स्टेडियम में…
दुबई: महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने रविवार को पाकिस्तान को छह विकेट से हराया दिया और इसके…
दिल्लीः विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के पास वैश्विक तनाव को कम करने की क्षमता है।…
मुंबईः मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर से बेस्ट कोरियोग्राफर का नेशनल अवॉर्ड छीन लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने…
मुंबई: इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच चीन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा से हुई भारी बिकवाली…
दिल्लीः मशहूर कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन इंडिया ने वर्टस जीटी लाइन और वर्टस जीटी प्लस स्पोर्ट जैसे दो नए वेरिएंट…