संवाददाताः कपिल भारद्वाज
नारनौलः लॉकडाउन 0.4 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार किसी भी शहर के बाजारों में 50 फ़ीसदी से अधिक दुकानें नहीं खोली जाएंगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जारी हिदायतों का पालन करना होगा। इसका पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें 23 मई को उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताई।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार शहरों में एक दिन राइट तथा दूसरे दिन लेफ्ट की दुकानें खोलने खोलने को कहा गया है। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी, अटेली तथा कनीना में यह फार्मूला लागू किया जा चुका है। वहीं इस सिलसिले में महेंद्रगढ़ तथा नारनौल शहर के व्यापारी एसोसिएशन के साथ संबंधित एसडीएम की बैठक हुई थी। बैठक में व्यापारी एसोसिएशन ने इस फार्मूले को न मानते हुए छह दिन लगातार मार्केट खोलने की मांग रखी। ऐसे में जिला प्रशासन ने इनकी बात को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तक भेज दी है। उपायुक्त शर्मा ने बताया कि इन दोनों शहरों में जब तक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक चार मई को जारी किए गए आदेशों के अनुसार दुकानें खोली जाएंगी। चार मई को जारी आदेशों के अनुसार सफेद नारंगी और हरे रंग के हिसाब से दुकानों के दिन निर्धारित किए गए थे।
किसकी इजाजत…किसकी नहीं…
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