संवाददाताः कपिल भारद्वाज

नारनौलः लॉकडाउन 0.4 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार किसी भी शहर के बाजारों में 50 फ़ीसदी से अधिक दुकानें नहीं खोली जाएंगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जारी हिदायतों का पालन करना होगा। इसका पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें 23 मई को उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताई।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार शहरों में एक दिन राइट तथा दूसरे दिन लेफ्ट की दुकानें खोलने खोलने को कहा गया है। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी, अटेली तथा कनीना में यह फार्मूला लागू किया जा चुका है। वहीं इस सिलसिले में महेंद्रगढ़ तथा नारनौल शहर के व्यापारी एसोसिएशन के साथ संबंधित एसडीएम की बैठक हुई थी। बैठक में व्यापारी एसोसिएशन ने इस फार्मूले को न मानते हुए छह दिन लगातार मार्केट खोलने की मांग रखी। ऐसे में जिला प्रशासन ने इनकी बात को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तक भेज दी है। उपायुक्त शर्मा ने बताया कि इन दोनों शहरों में जब तक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक चार मई को जारी किए गए आदेशों के अनुसार दुकानें खोली जाएंगी। चार मई को जारी आदेशों के अनुसार सफेद नारंगी और हरे रंग के हिसाब से दुकानों के दिन निर्धारित किए गए थे।

किसकी इजाजत…किसकी नहीं…

  • हेयर कटिंग सैलून तथा बार्बर शॉप कड़ी शर्तों के साथ खोली जाएंगी।
  • भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित सैलून की दुकानों को रविवार तथा बुधवार को खोला जा सकेगा।
  • खुले बाजार में सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार खुलेंगी सैलून की दुकानें।
  • बुखार शर्दी खांसी तथा गले से संबंधित परेशानी वाले ग्राहकों को दुकान पर आने की इजाजत नहीं।
  • दुकानदारों तथा ग्राहकों को मास्क पहनना आश्वयक ।
  • मुख्य द्वार पर हैंड सेनिटाइजर रखना होगा।
  • इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क, हेड कवर तथा एप्रिन पहना अनिवार्य ।
  • प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया तथा पेपर शीट प्रयोग करना होगा।
  • सभी प्रकार की कैंची तथा मशीनें कम से कम आधे घंटे तक सेनिटाइज करनी होंगी। यदि संभव हो तो दुकानदार इसके दो सेट रखें ताकि एक को प्रयोग करने के बाद दूसरे को सेनिटाइज करने का समय मिल जाए।
  • प्रत्येक ग्राहक के बाद कर्मचारियों को अपने हाथ सेनिटाइज करने होंगे।
  • ग्राहकों को पहले से ही टोकन सिस्टम के माध्यम से बुलाया जाए ताकि भीड़ न हो।
  • बैठने के लिए कम से कम छह फीट की दूरी रखी जाए।
  • फर्स लिफ्ट वेटिंग रूम तथा कॉमन एरिया को दिन में कम से कम दो बार सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के साथ डिसइनफेक्ट किया जाए।
  • कारपेट तथा फर्श को बार-बार साफ किया जाए।
  • प्रयोग करने के बाद ब्लेड तथा रेजर आदि वेस्ट को लीक प्रूफ कंटेनर में रखना होगा।
  • कर्मचारियों को बताया जाए कि वे कोविड-19 के संभावित संक्रमित को तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करने के लिए कहें और ऐसे व्यक्ति पूरी तरह ठीक न होने तक दुकानों पर नहीं आने दिया जाए।
  • दुकान के बाहर एक डिस्प्ले पोस्टर भी लगा हुआ होना चाहिए जिसमें सामाजिक दूरी आदि के बारे में बताया जाए।
  • दुकान के अंदर बैठकर नहीं खाई जा सकेंगी मिठाईयां
  • दुकानदारों को ग्राहक को बाहर से ही पैक मिठाई उपलब्ध करानी होगी।
  • दुकानदार ग्राहकों को होम डिलीवरी भी कर सकते हैं।
  • दुकानों पर साफ सफाई से संबंधित विशेष ख्याल रखना होगा।

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