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राष्ट्रीय

नये दिशा-निर्देशों के साथ 25 मई से हवाई सफर, दो घंटे पहले पहुंचाना-अरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य

दिल्लीः नये दिशा-निर्देशों के साथ 25 मई यानी सोमवार से घरेलू यात्री उड़ानें शुरू हो रही है। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार यात्रियों को कम से कम दो घंटे पहले हवाई अड्डा पहुंचना होगा। यात्रियोयं के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य होगा।
हवाई अड्डों के लिए एसओपी यानी मानक परिचालन प्रक्रिया में यात्रियों का हवाई अड्डे पर कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी उड़ान अगले चार घंटे में है। टर्मिनल में प्रवेश से पहले ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। यात्रियों के लिए उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य किया गया है। ऐप पर हरा संकेत नहीं दिखने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आरोग्य सेतु ऐप की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर 25 मार्च से देश में सभी यात्री उड़ानें बंद हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की थी कि 25 मई से घरेलू यात्री उड़ानें दुबारा शुरू होंगी।

नये दिशा-निर्देश की मुख्य बातेंः-

  • यात्रियों का हवाई अड्डे पर कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना होगा।
  • सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने की अनुमति होगी जिनकी उड़ान अगले चार घंटे में है।
  • टर्मिनल में प्रवेश से पहले ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी।
  • बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
  • यात्रियों के लिए उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य।
  • ऐप पर हरा संकेत नहीं दिखने पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
  • 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आरोग्य सेतु ऐप की अनिवार्यता से छू।
  • हवाई अड्डा संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश।
  • अपरिहार्य मामलों को छोड़कर यात्रियों को ट्रॉली की सुविधा नहीं दी जायेगी।
  • हर चेकइन बैगेज को विमान में लोड करने से पहले और उतारने के बाद विसंक्रमित करने की जिम्मेदारी हवाई अड्डा संचालक की होगी।
  • लॉन्ज में या किसी अन्य स्थान पर यात्रियों को अखबार या पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
  • बुजुर्ग, दिव्यांग या अकेले यात्रा करने वाले छोटे बच्चों की मदद करने वाले हवाई अड्डा कर्मचारियों के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
  • चेकइन के समय यात्रियों के बोर्डिंग पास की जांच वाले स्थानों पर कर्मचारी और यात्री के बीच कोना मैग्निफाइंग ग्लास युक्त शीशा लगेगा, ताकि बोर्डिंग पास का विवरण स्पष्ट दिख सके।
  • ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी के लिए फेस शील्ड का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
  • हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए बार-बार उद्घोषणा की जायेगी।
  • जगह-जगह सेनिटाइजर की व्यवस्था भी होगी।

Shobha Ojha

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