दिल्ली डेस्क
दिल्लीः केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने 17 मई को लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा- निर्देश जारी कर दिये, जिसके तहत मेट्रो, ट्रेनों और हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंध पहले की तरह रहेगा और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
मंत्रालय के दिशा- निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण के आधार पर क्षेत्रों को तीसरे चरण की तरह ही रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। साथ ही इस बार ओरेंज और रेड जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन भी बनाये जायेंगे और इसका निर्धारण राज्य सरकारें करेंगी। ये जोन जिला, नगर निगम और यहां तक कि उप मंडल तक भी सीमित रह सकते हैं। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकास केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा- निर्देशों के आधार पर इन जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी , जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोरोना के नये मामले बढ़ने की आशंका वाले क्षेत्रों को बफर जोन में रखा जायेगा और वहां काफी अधिक सतर्कता बरती जायेगी।
मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार चौथे चरण में भी देशभर में घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि घरेलू चिकित्सा सेवा , एयर एंबुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों को संचालित करने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से विशेष परिस्थिति में अनुमति होगी। मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान पहले की तरह ही देशभर में बंद रहेंगे।
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