Deprecated: The PSR-0 `Requests_...` class names in the Requests library are deprecated. Switch to the PSR-4 `WpOrg\Requests\...` class names at your earliest convenience. in /home1/prakhndx/public_html/wp-includes/class-requests.php on line 24
जानिय लॉकाडाउ 4.0 क्या खुलेंगे और किस पर रहेगी पाबंदी... - Prakhar Prahari
Subscribe for notification

जानिय लॉकाडाउ 4.0 क्या खुलेंगे और किस पर रहेगी पाबंदी…

दिल्ली डेस्क

दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वैश्विक महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए 17 मई को नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार किन-किन गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है और किन-किन को संचालित करने की अनुमति दी गई है।

किसकी अनुमति और किस पर पाबंदीः-

  • घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि  घरेलू चिकित्सा सेवा , एयर एंबुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों को संचालित करने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से विशेष परिस्थिति में अनुमति होगी।
  • ट्रेन सेवा, मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान देशशभर में बंद रहेंगे
  • होटलों, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं पर प्रतिबंध, लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर कैंटीन खोलने की अनुमति। रेस्तरांओं को भी होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, मनोरंजन पार्क आदि , सामाजिक , राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभाओं या भीड़भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध ।
  • धार्मिक स्थल भी आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।
  • दूरस्थ और आनलाइन शिक्षा माध्यम की अनुमति होगी।
  • खेल परिसरों और स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति, लेकिन दर्शकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधन पहले की तरह विशेष परिस्थितियों में शर्तों के साथ  खुले रहेंगे।
  • विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन और बस सेवा के संचालन जारी रहेगी।
  • विभिन्न राज्यों के बीच परस्पर सहमति के आधार पर वाहनों तथा बसों का आवागमन का फैसला राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश लेंगे।
  • कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पहले की तरह की जुर्माना वसूला जायेगा।
  • सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी सख्ती से लागू किया जायेगा।
  • विवाह से संबंधित समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
  • अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों में 20 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
  • पान , गुटखा और तंबाकू का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन भी प्रतिबंधित रहेगा।
Shobha Ojha

Recent Posts

गेहूं पर MSP 150 रुपये बढ़ी, दाम 2,425 रुपये क्विंटल, सरसों-तिलहन में 300 रुपये का इजाफा, चना, मसूर, जौ और कुसुम में भी हुई बढ़ोतरी

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुधवार…

2 days ago

दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई का तोहफा, सरकार ने की डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी, जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः केंद्र सरकार ने बुधवार को एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से…

2 days ago

उमर अब्दुल्ला बने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री, जानिए अब्दुल्ला परिवार की पूरी कहानी

श्रीनगरः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में निर्वाचित नई सरकार का गठन हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर…

2 days ago

पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान और चीन पर बरसे जयशंकर, सीमा पार आतंकवाद, संप्रभुता…जानें किन-किन मुद्दे पर पड़ोसी मुल्कों को लगाई फटकार

इस्लामाबाद: भारत के विदेश मंत्री डॉक्‍टर एस जयशंकर ने बुधवार को पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्‍तान को कड़ा…

3 days ago

झारखंड में दो चरणों में होगा मतदान, 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः झारखंड विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। राज्य में विधानसभा की 81 सीटों पर…

3 days ago