दिल्ली डेस्क

दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वैश्विक महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए 17 मई को नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार किन-किन गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है और किन-किन को संचालित करने की अनुमति दी गई है।

किसकी अनुमति और किस पर पाबंदीः-

  • घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि  घरेलू चिकित्सा सेवा , एयर एंबुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों को संचालित करने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से विशेष परिस्थिति में अनुमति होगी।
  • ट्रेन सेवा, मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान देशशभर में बंद रहेंगे
  • होटलों, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं पर प्रतिबंध, लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर कैंटीन खोलने की अनुमति। रेस्तरांओं को भी होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, मनोरंजन पार्क आदि , सामाजिक , राजनीतिक, सांस्कृतिक, सभाओं या भीड़भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध ।
  • धार्मिक स्थल भी आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।
  • दूरस्थ और आनलाइन शिक्षा माध्यम की अनुमति होगी।
  • खेल परिसरों और स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति, लेकिन दर्शकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधन पहले की तरह विशेष परिस्थितियों में शर्तों के साथ  खुले रहेंगे।
  • विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन और बस सेवा के संचालन जारी रहेगी।
  •  विभिन्न राज्यों के बीच परस्पर सहमति के आधार पर वाहनों तथा बसों का आवागमन का फैसला राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश लेंगे।  
  • कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा।
  •  सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पहले की तरह की जुर्माना वसूला जायेगा।
  • सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी सख्ती से लागू किया जायेगा।
  • विवाह से संबंधित समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
  • अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों में 20 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
  •  पान , गुटखा और तंबाकू का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन भी प्रतिबंधित रहेगा।

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