संवाददाता
पटनाः बिहार सरकार देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रेन, बस, ट्रक या अन्य किसी भी माध्यम से आये प्रवासी श्रमिकों को कम से कम 1000 रुपये देगी। और राज्य में प्रखंड स्तर पर बनाए गए क्वारंटीन केंद्र में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को कम से कम एक हजार रुपये देगी।
सूचना एवं जन-सम्पर्क सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह तथा अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जितेंद्र कुमार ने कोरोना को लेकर होने वाली नियमित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। इन लोगों ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने 15 मई को ही सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर सूचित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के अलावा अन्य माध्यमों से भी बिहार आए प्रवासी श्रमिक , जो प्रखंड स्तर पर बने क्वारंटीन केंद्र में रह रहे हैं, उन्हें 1000 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से ‘प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता’ की राशि दी जाएगी। इसमें 500 रुपए अतिरिक्त सहायता राशि भी सम्मिलित होगी। पत्र में यह भी कहा गया है यह राशि उन्हीं मजदूरों को दी जाएगी, जिनका बैंक खाता बिहार में संधारित है और बैंक खाता उन्हीं के नाम से है और 14 दिन तक क्वारंटीन केंद्र में गुजारा हो।
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