कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परस्थितियों के मद्देनजर वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां संवाददाताओं से चर्चा में यह घोषणा करते हुये कहा कि 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 तक भरे जाने वाले सभी आयकर रिटर्न की अवधि देश में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न परस्थितियों के मद्देनजर वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गयी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कहा कि 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 तक भरे जाने वाले सभी आयकर रिटर्न की अवधि 30 नंवबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है। इसके साथ ही 30 सितंबर तक भरे जाने वोल कर ऑडिट रिपोर्ट की अवधि भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गयी है।
उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये तक के सभी लंबित रिफंड जारी किय जा रहे हैं। अब तक 14 लाख से अधिक रिफंड जारी किय जा चुके है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक की आंकलन तिथि को बढ़ाकर 31 दिसेबर 2020 और 31 मार्च 2021 तक की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विवाद से विश्वास स्कीम की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ायी जा रही है। इसके लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।
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