लाहौरः पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा पाये पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को जोर का झटका दिया है। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने इस्लामाबाद की विशेष अदालत की फैसले को चुनौती देने वाली उनकी नागरिक विविध याचिका को शुक्रवार को यह कहते हुए लौटा दिया कि शीतकालीन अवकाश के दौरान पूर्ण पीठ उपलब्ध नहीं है ।
एलएचसी में मुशर्रफ की ओर से यह याचिका अधिवक्ता ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और अजहर सिद्दीकी ने दायर की थी । ।
आपको बता दें कि तीन नवंबर, 2007 को आपातकाल लागू करने के लिए और दिसंबर 2007 के मध्य तक संविधान को निलंबित करने को लेकर दिसंबर 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है।
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