लाहौरः पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा पाये पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को जोर का झटका दिया है। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने इस्लामाबाद की विशेष अदालत की फैसले को चुनौती देने वाली उनकी नागरिक विविध याचिका को शुक्रवार को यह कहते हुए लौटा दिया कि शीतकालीन अवकाश के दौरान पूर्ण पीठ उपलब्ध नहीं है ।
एलएचसी में मुशर्रफ की ओर से यह याचिका अधिवक्ता ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और अजहर सिद्दीकी ने दायर की थी । ।
आपको बता दें कि तीन नवंबर, 2007 को आपातकाल लागू करने के लिए और दिसंबर 2007 के मध्य तक संविधान को निलंबित करने को लेकर दिसंबर 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है।
स्पोर्ट्स डेस्कः दुबईः क्रिकेट में आज सुपर संडे है। आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज में सबसे बड़ा मुकाबला…
दिल्ली: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक लगातार तेजी से विकसित हो रही है और हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बना…
दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से यानी 23 से 25 फरवरी तक मध्यप्रदेश, बिहार और असम के तीन दिवसीय दौरे…
दिल्लीः पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर मौसम बदला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और…
दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मराठी भाषा अमृत से भी मीठी है और वह इस भाषा को…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को नसीहत…