अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए  2019 के प्रावधान राज्य में नहीं लागू हो पायेंगे क्योंकि पूरा राज्य इनर लाइन परमिट के तहत अधिसूचित है। उन्होंने यहां ऑल अरूणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अरूणाचल प्रदेश बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) 1873 के तहत आईएलपी से अधिसूचित है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार सीएए के प्रावधानों का अध्ययन कर रही है और जल्द से जल्द इस पर सरकारी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।  मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार की रात जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईएलपी को सुदृढ़ एवं कड़ी निगरानी में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

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