सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से बुधवार को जवाब तलब किया।
हालांकि शीर्ष अदालत ने इस कानून पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया औरअगली सुनवाई 22 जनवरी को मुकर्रर कर दी।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की खंडपीठ ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली कम से कम 59 याचिकाओं पर सुनवाई की और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस के जवाब के लिए जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह तक का समय दिया है।
शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की संसद महुआ मोइत्रा और अन्य नेताओं, निजी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से पेश हो रहे वकीलों का वह अनुरोध ठुकरा दिया जिसमें इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी।