उच्चतम न्यायालय ने वोटों की गिनती में गड़बड़ी के मामले चुनाव आयोग को सात फरवरी को तलब किया है।
न्यायालय ने इस संबंध में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सात फरवरी तक जवाब दायर करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई अब फरवरी को होगी।
याचिकाकर्ता ने 2019 के लोकसभा चुनावों में ईवीएम से पड़े वोटों और अंतिम वोट में अंतर को चुनौती दी है।